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पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं देगा बीएमसी: हाई कोर्ट

मुंबई, मुंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के वृक्ष प्राधिकरण को पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति देने से रोक दिया। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि बीएमसी के पेड़ प्राधिकरण पैनल में स्वतंत्र विशेषज्ञों की नियुक्ति कानूनन अनिवार्य है और यह कोई ‘विकल्प’ नहीं है। न्यायमूर्ति ए.एस.ओक और न्यायमूर्ति एम.एस.सोनक की पीठ ने कहा कि बीएमसी का वृक्ष प्राधिकरण पेड़ों को काटने के लिए अनुमति मांगने वाले आवेदनों पर फैसला नहीं करेगा। हालांकि, अदालत ने बीएमसी आयुक्त को आपातकालीन परिस्थितियों में पेड़ों को काटने की अनुमति देने के लिए मंजूरी दे दी, जहां पेड़ों से संपत्ति या लोगों के लिए खतरा पैदा होता हो।
अदालत ने कार्यकर्ता जोरू बथेना द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका में मांग की गई है कि वृक्ष प्राधिकरण को शहर में कहीं भी पेड़ काटने के लिए अनुमति देने से रोका जाए, क्योंकि इसका गठन कानून के अनुसार नहीं किया गया है। याचिका के अनुसार प्राधिकरण में कोई स्वतंत्र विशेषज्ञ नहीं हैं और जो पार्षद पैनल के सदस्य हैं, उन्हें पेड़ काटने की अनुमति देने या नहीं देने के संबंध में कोई विशेषज्ञता नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्षों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत स्वतंत्र विशेषज्ञों की नियुक्ति की व्यवस्था है। अर्थात उन्हें वृक्षों को लगाने, संरक्षण आदि करने की विशेष और व्यावहारिक जानकारी होनी चाहिए न कि ‘खानापूर्ति’ करने के लिए।

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