मुंबई, मुंबई उच्च न्यायालय ने एलगार परिषद-भीमा कोरेगांव मामले में कार्यकर्ताओं गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबडे और स्टेन स्वामी को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम छूट की अवधि गुरुवार को 14 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी। न्यायमूर्ति बी. पी. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की पीठ ने पुणे पुलिस को मामले में अपनी जांच के बारे में 5 दिसंबर तक एक हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने नवलखा ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने के लिए दायर याचिका पर यह निर्देश दिया।
इससे पहले, राज्य सरकार के अतिरिक्त सरकारी वकील अरूणा पई ने इस याचिका का विरोध किया। पीठ ने तीनों याचिकाकर्ताओं को पुलिस का हलफनामा दायर होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया।