छेड़छाड़ के दोषी को 5 वर्ष का कारावास
वसई: वसई सेशन कोर्ट ने 2014 में महिला के साथ छेड़छाड़ के एक मामले में दोषी को 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15,500 रुपये दंड भी लगाया है। दंड नहीं भरने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। मामले के अनुसार, वसई पुलिस स्टेशन क्षेत्र में रहने वाली एक महिला अपने परिचित युवक के साथ गांव में ही नाटक देखने गई थी। इस दौरान वसई के ही पांजु गांव के रहने वाले यशवंत आत्माराम ठाकुर (46) ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर महिला के साथ छेड़छाड़ की थी। पीड़िता ने महिला ने 16 अप्रैल 2014 को वसई पुलिस स्टेशन में मामले की शिकायत की थी।