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जेट एयरवेज के दो पायलटों का लाइसेंस सस्पेंड, दुबई में टैक्सी-वे से भरी थी उड़ान

जेट एयरवेज के दो पायलटों का लाइसेंस सस्पेंड, दुबई में टैक्सी-वे से भरी थी उड़ान

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने सऊदी अरब में रियाद हवाई अड्डे पर रनवे के समानांतर बने टैक्सी-वे से उड़ान भरने के मामले में जेट एयरवेज के दो पायलटों का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है. एयरलाइन ने कहा कि मुंबई आ रहे उस विमान में 148 लोग सवार थे. तीन अगस्त को हुए इस हादसे में जेट एयरवेज विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. विमानन नियामक डीजीसीए के एक अधिकारी ने बताया कि रनवे पर अवरोध होने की जानकारी मिलने के बाद पायलटों ने नजदीक के टैक्सीवे से उड़ान भरने का निर्णय लिया था. अधिकारी ने कहा कि डीजीसीए ने दोनों पायलटों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं. मामले की जांच जारी है. इससे पहले सऊदी के विमानन जांच ब्यूरो (एआईबी) की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया था कि विमान ने रनवे के समानांतर बने टैक्सी-वे से उड़ान भरी थी. एआईबी ने कहा कि 141 यात्रियों और चालक दल के सात सदस्यों के साथ मुंबई जा रहे जेट एयरवेज
फ्रेंडशिप डे के बहाने दोस्तों ने किया नाबालिग से रेप, गिरफ्तार

फ्रेंडशिप डे के बहाने दोस्तों ने किया नाबालिग से रेप, गिरफ्तार

मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में फ्रेंडशिप डे मनाने की बात कहकर 16 वर्षीय एक लड़की के साथ गए दो युवकों ने कथित तौर पर उससे बलात्कार किया। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि आरोपियों में से एक की उम्र 18 और दूसरे की 22 साल है। दोनों युवक पीड़िता को पहले से जानते थे। डोम्बीवली पुलिस थाने के इंस्पेक्टर वी एम पवार ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पवार ने बताया कि दोनों ने बीती शाम लड़की से संपर्क किया और उसे फ्रेंडशिप डे मनाने के लिए बाहर चलने को कहा, क्योंकि लड़की दोनों को जानती थी इसलिए वह उनके साथ चली गई। पवार ने बताया कि दोपहिया वाहन से वे लड़की को डोम्बीवली में एक मछली पालन स्थान के निकट किसी सुनसान कमरे पर ले गए और कथित रूप से उससे बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी से इस घटना का जिक्र किया तो वे उसे जान से मार
3 साल में ट्रेन में 14 बार की चोरी, यूपी काउंसलर बना पश्चिमी रेलवे का सिरदर्द

3 साल में ट्रेन में 14 बार की चोरी, यूपी काउंसलर बना पश्चिमी रेलवे का सिरदर्द

मुंबई मुंबई से लगभग 1,600 किमी दूर के एक शहर का काउंसलर रेलवे और पुलिस अधिकारियों के लिए सिर दर्द बना हुआ है। 33 वर्षीय हरविंदर 'सनी' सिंह, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के हल्दौर के वॉर्ड 21 के काउंसलर ने कथित रूप से 2015 से अब तक 14 बार ट्रेन में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वह पिछले महीने मुंबई सेंट्रल-इंदौर एक्सप्रेस में हुई एक वारदात में भी शामिल था। कम से कम तीन साल तक, हरविंदर कथित तौर पर वैध टिकटों पर देश के अलग-अलग हिस्सों से वातानुकूलित कोचों में यात्रा करता रहा। वह रात में यात्रियों के सोने का इंतजार करता था और इसके बाद उनका कीमती सामान चुराने के बाद लिया, उन्हें स्लीपर या जनरल कोच में अपने सहयोगी के पास भेज देता था। उसका साथी सामान लेकर भाग जाता और वह चुपचाप ऐसे घर लौट आता, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस साल अप्रैल में हरविंदर की किस्मत ने तब उसका साथ नहीं दिया जब विजयवाड़ा प
शादी रचाने के लिए गैंगस्टर अबू सलेम ने मांगा परोल, बॉम्बे हाई ने खारिज की याचिका

शादी रचाने के लिए गैंगस्टर अबू सलेम ने मांगा परोल, बॉम्बे हाई ने खारिज की याचिका

मुंबई 1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की शादी करने की ख्वाहिश को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, अबू सलेम ने शादी के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 45 दिनों की परोल की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। तलोजा जेल में बंद अबू सलेम ने अपनी परोल याचिका को खारिज करने के कोर्ट के आदेशों को चुनौती दी थी। कोर्ट ने उसकी अपील सुरक्षा कारणों से खारिज कर दी थी। अब एक बार फिर उसे अदालत से कोई राहत नहीं मिल पाई। इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक चीफ जस्टिस विजया कापसे ताहिलरमानी और जस्टिम महेश सोनक की डिविजन बेंच ने की। सलेम के वकील फरहाना शाह ने दावा किया कोंकण डिविजनल कमिश्नर और अपील प्राधिकारियों ने 'बिना दिमाग लगाए' परोल की याचिका खारिज कर दी। बता दें कि प्राधिकारियों ने अप्रैल में सुरक्षा के आधार पर याचिका खारिज कर दी। सलेम ने उस वक्त अपनी शादी की तारीख 5 मई बताई थी लेक
महाराष्‍ट्र सरकार की रिपोर्ट के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने टाली सुनवाई

महाराष्‍ट्र सरकार की रिपोर्ट के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने टाली सुनवाई

मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को मराठा आरक्षण पर महाराष्‍ट्र सरकार के प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के बाद इस मामले में चल रही सुनवाई को 10 सितंबर तक के लिए टाल दिया। इससे पहले महाराष्‍ट्र सरकार ने अदालत में दाखिल की गई अपनी प्रगति रिपोर्ट में कहा कि उसे उम्‍मीद है कि 15 नवंबर तक पिछड़ा वर्ग आयोग आरक्षण के मसले पर अपनी रिपोर्ट दे देगा। महाराष्‍ट्र सरकार की प्रगति रिपोर्ट को देखने के बाद बांबे हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 10 सितंबर तक के लिए टाल दी है। बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि राज्य के तमाम नेताओं और विभिन्न क्षेत्रों से बातचीत के बाद मराठाओं को आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। उन्‍होंने कहा, 'राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं के साथ आज मीटिंग हुई और मराठाओं को कानूनी तरीके से आरक्षण देने के लिए एक संयुक्त बयान पर दस्तखत क
आश्रमशाला के रसोइये पर बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज

आश्रमशाला के रसोइये पर बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज

पालघर: पालघर जिले के जवाहर तालुका में 29 वर्षीय विवाहित महिला का कथित तौर पर बलात्कार करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 35 साल के एक व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने इसकी जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि महिला ने अपने घर में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने महिला के पिता की शिकायत पर अजमल पवार नामक आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 376 के तहत मामला दर्ज किया है. अधिकारी ने बताया कि पवार आश्रमशाला (आदिवासी छात्रों का आवासीय विद्यालय) में रसोइया का काम करता है. उन्होंने बताया कि आरोपी फरार है.
मुंबई में पकड़ी गई फरार सलोनी, वर‍िष्‍ठ पत्रकार पर 5 करोड़ देने का बनाया था दबाव

मुंबई में पकड़ी गई फरार सलोनी, वर‍िष्‍ठ पत्रकार पर 5 करोड़ देने का बनाया था दबाव

मुंबई वरिष्ठ पत्रकार कल्पेश याग्निक से पांच करोड़ रुपये की कथित मांग करने की आरोपी पत्रकार सलोनी अरोड़ा को मध्यप्रदेश पुलिस ने मुंबई पुलिस की मदद से शनिवार शाम को अंधेरी इलाके से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया, जब वह बेटे से मिलने वहां आई थी। बताया जा रहा है कि पुलिस सलोनी का 15 दिनों से पीछा कर रही थी। सलोनी अरोड़ा की गिरफ्तारी मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा उसके भाई, बहन, जीजा और दोस्तों सहित करीब डेढ़ सौ लोगों की कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग निकालने के बाद संभव हो पाई। पुलिस को उसके मुंबई में आने की खबर सलोनी के दिल्ली में रहने वाले मामा के मोबाइल नंबर की ट्रेसिंग से मिली। इससे पहले सलोनी मेरठ में थी। पुलिस के अनुसार, जब एक टीम मेरठ पहुंची, तो सलोनी वहां से दिल्ली और फिर मुंबई के लिए निकल गई। इस बीच, मुंबई पहुंचते ही उसके घर के आसपास तैनात पुलिस के मुखबिर ने जानकारी दी कि सलोनी का बेटा अंधेरी स्थित एक न
मुंबई की बीच पर जहरीली जेलिफिश का आतंक, सरकार ने जारी की अडवाइजरी

मुंबई की बीच पर जहरीली जेलिफिश का आतंक, सरकार ने जारी की अडवाइजरी

मुंबई समंदर की लहरों का लुत्फ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग मुंबई की बीच पर हर वक्त मौजूद रहते हैं। लेकिन इधर जहरीली जेलिफिशों की मौजूदगी से कई लोगों के घायल होने की घटनाओं को देखते हुए सरकार ने अडवाइजरी जारी कर लोगों को बीच पर जाने से मना किया है। मुंबई की समुद्री तटों पर ब्लू बॉटल जेलिफिश की बड़ी संख्या में आमद दर्ज हुई है। बड़ी संख्या में जेलिफिश देखे जाने तथा कई लोगों को काट लेने की घटनाओं से पर्यटकों में खौफ का माहौल है। हाल ही में जुहू, अक्सा और गिरगाम चौपाटी बीचों पर बड़ी संख्या में जेलिफिशों को देखा गया। बहरेपन की भी शिकायत मिली एक्सपर्ट्स के अनुसार हर साल मॉनसून के वक्त समुद्री किनारों पर जेलिफिश आ जाती हैं। यह उनका रीप्रोडक्शन का समय होता है। इनके संपर्क में आने पर दर्द का अनुभव होता है और जिस बॉडी पार्ट के टच में आते हैं वो सुन्न हो जाता है। कई केस में इनके टच की वजह से बह
ये कैसा न्याय! छेड़खानी के दोषी को महज 5 हजार रुपये जुर्माना, जेल भी नहीं

ये कैसा न्याय! छेड़खानी के दोषी को महज 5 हजार रुपये जुर्माना, जेल भी नहीं

मुंबई मुंबई की एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट में एक 35 साल के शख्स को छेड़खानी के अपराध में महज 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। हैरानी की बात यह है कि कोर्ट ने दोषी को इसके अलावा और कोई सजा नहीं दी जबकि आईपीसी की धारा के तहत यौन उत्पीड़न पर 3 साल की जेल निर्धारित है। आरोपी नरेश बेतकर को दोषी करार देते हुए मैजिस्ट्रेट ने कहा, 'मामले की प्रकृति और समाज को देखते हुए न्याय के लिए उसे केवल आर्थिक दंड दिया जाएगा।' पीड़ित महिला ने कोर्ट को बताया कि मामला 30 मई 2015 को शाम करीब सवा सात बजे का है। वह अपने ऑफिस से घर लौट रही थी। जब वह अपनी बिल्डिंग की तरफ जा रही थी तभी नरेश उसकी तरफ आया और उसके साथ छेड़छाड़ की। महिला ने बताया कि उसने चिल्लाकर आस-पास के लोगों से मदद मांगी। इतने में स्थानीय निवासी और राहगीरों ने आकर आरोपी शख्स की पिटाई करनी शुरू कर दी। महिला ने बताया कि उसने भी आरोपी की पिटाई की।
पत्नी को ठीक से खाना बनाने के लिए कहना अत्याचार नहीं: बॉम्बे हाई कोर्ट

पत्नी को ठीक से खाना बनाने के लिए कहना अत्याचार नहीं: बॉम्बे हाई कोर्ट

मुंबई एक मामले में अपनी राय रखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी को ठीक से खाना बनाने और घर का काम करने के लिए कहना अत्याचार में नहीं गिना जाएगा। कोर्ट ने 17 साल पुराने एक केस में पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने पर कोर्ट ने सांगली निवासी एक शख्स और उसके माता-पिता को दोषमुक्त कर दिया। महिला ने ससुराल में दुर्व्यवहार और पति के किसी दूसरी महिला के साथ संबंध के संदेह में जहर पीकर जान दे दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सारंग कोतवाल ने कहा, 'पत्नी को ठीक से खाना बनाने या घर का काम करने के लिए कहने का मतलब यह नहीं है कि उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया है।' 'अभियोजन ने नहीं पेश किया ठोस सबूत' उन्होंने यह भी कहा कि इस पर कोई सबूत नहीं है कि इस तरह का व्यवहार उत्पीड़न के तहत आता है या फिर इस पर आईपीसी की सूइसाइड के लिए उकसाने की धारा लगाई जाए। जज ने आगे कहा कि अभियोजन ने ऐसा कोई