
रिश्वत लेने के चलते इनकम टैक्स अधिकारी को 2 साल की सजा
मुंबई, इनकम टैक्स रिफंड की एक ऐप्लिकेशन क्लियर करने के लिए रिश्वत मांगने और स्वीकारने के चलते एक सीनियर टैक्स असिस्टेंट को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। मामले में 5 साल के ट्रायल के बाद, स्पेशल सीबीआई जज एमजी देशपांडे ने आरोपी संतोष कुमार शर्मा को 2 साल जेल की सजा सुनाई है। इसी के साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ऐक्ट के तहत संतोष को 12,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। संतोष इससे पहले भी पुलिस हिरासत में रह चुके हैं और जमानत पर बाहर चल रहे थे। उसके खिलाफ विभागात्मक कार्रवाई भी हुई और वह निलंबित भी किए जा चुके हैं। मामला 6 अगस्त 2013 का है। नालासोपारा निवासी ने सीबीआई में इनकम टैक्स रिटर्न क्लियर करने को लेकर रिश्वत की मांग पर एक शिकायत दर्ज कराई थी। इसके अनुसार, 31 जुलाई 2012 को शिकायतकर्ता ने अपनी आईटी रिटर्न जमा की थी जिसपर उसे सैलरी से टीडीएस के रूप में डिडेक्ट गए 9000 रुपये का रिफंड मिलना था।