
चैरिटी के नाम पर दी जाने वाली सुविधाओं का देना होगा ब्योरा
मुंबई: महज ‘चैरिटेबल’ शब्द लिखकर प्रॉपर्टी टैक्स में राहत पाने वाले स्कूलों पर लगाम कसने की तैयारी बीएमसी ने कर ली है। इसके तहत, अब प्रॉपर्टी टैक्स में छूट पाने वाले स्कूलों-कॉलेजों को चैरिटी के नाम पर किए जाने वाले कार्यों का लेखा-जोखा देना होगा।
बीएमसी से मिली जानकारी के अनुसार, ब्योरा न देने वाली संस्थाओं को टैक्स में राहत देने से रोकने के लिए बीएमसी संबंधित नीति में बदलाव कर रही है। बता दें कि अब तक इसके लिए संस्थाओं की तरफ से चैरिटी कमिशन ऑफिस से मिले चैरिटेबल स्कूल का केवल प्रमाण-पत्र लगाया जा रहा था।
जानकारी के अनुसार, कई निजी शैक्षणिक संस्थान ‘चैरिटेबल’ शब्द का सहारा लेकर प्रॉपर्टी टैक्स में राहत ले रहे हैं। हालांकि इसके नाम पर वे बच्चों को कितनी सुविधाएं देते हैं, इस पर संशय के बादल हमेशा रहते हैं। ऐसे में चैरिटेबल शब्द का इस्तेमाल कर टैक्स में राहत पाने वालों को नई नीति के अनु