3 साल की सजा काटने के बाद सभी को कोर्ट ने किया बाइज्जत बरी
मुंबई, मुंबई के एक प्रतिष्ठित स्कूल में चौथी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ कथित तौर पर रेप के आरोप में तीन टीचर्स और उनकी एक महिला सहयोगी को तीन साल जेल में काटना पड़ा। तीनों आरोपियों को कोर्ट ने यह कहते हुए बरी कर दिया कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस के अनुसार यह केस 22 नवंबर 2015 का है, जब चौथी क्लास में पढ़ने वाली 9 साल की बच्ची की मां ने मीरा रोड पुलिस स्टेशन में स्कूल के टीचर संजय पाटिल (46), नीलेश भोइर (23), जितेन्द्र जाधव (27) तथा उषा टूपे के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था और वे तबसे ही जेल में थे।
आरोपी टीचर्स पर एक साल तक बच्ची के रेप का आरोप था। महिला अटेंडेंट पर आरोप था कि वह बच्ची को लेकर स्कूल के दूसरे फ्लोर पर जाती थी, जहां उसके साथ दुष्कर्म होता था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को







