राज्य सभा के सभापति वेंकैया नायडू ने अस्वीकार किया था नोटिस।
नई दिल्ली
राज्य सभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग को खारिज होने के बाद कांग्रेस इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाली है लेकिन, इस मामले में काफी पेच फंसा हुआ है। अगर विपक्ष नायडू के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करता भी है तो इसे सुनेगा कौन? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान ऑटर्नी जनरल रहे वरिष्ठ वकील और राज्य सभा के सदस्य एमपी पराशरन का कहना है कि उपराष्ट्रपति द्वारा महाभियोग प्रस्ताव खारिज होने के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नायडू के फैसले को चुनौती, तो मामला सुनेगा कौन?
सुप्रीम कोर्ट में अपील में कई पेचीदगियां सामने आएंगी। नियमों के अनुसार इस मामले के प्रशासनिक पहलू को कौन देखेगा। चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं तो क्या वह खुद अपने खिल