मुंबई : तलाक के बाद पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं
मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने तलाक के बाद व्यभिचारी पत्नी की भरण-पोषण की मांग को नकार दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि व्यभिचारी पत्नी को तलाक के बाद गुजारा भत्ता के लिए पात्र नहीं ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार तलाक के बाद पत्नी गुजारा भत्ता के लिए पात्र होती है, लेकिन पत्नी का व्यभिचार सिद्ध होने के बाद तलाक होने पर गुजारा भत्ता लागू नहीं होता है। ऐसे मामले में अगर पति स्वेच्छा से गुजारा भत्ता देना चाहता है, तो वह दे सकता है। अगर उस गुजारा भत्ता का पत्नी विरोध करती है, तो पति उसे देने से नकार भी सकता है। इसके बाद हाई कोर्ट ने सांगली जिला न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए महिला की गुजारा भत्ता की अपील खारिज कर दी।
इस मामले में दोनों का विवाह 6 मई 1980 को हुआ था। विवाह के 20वर्ष के बाद सांगली पारिवारिक न्यायालय ने 27 अप्रैल 2000 को तलाक हो गया। इसमें पति ने पत्नी पर व