डांस बारों को नहीं दिया लाइसेंस, कोर्ट ने सरकार को बताई ‘अश्लीलता की परिभाषा’
मुंबई
मुंबई में 'अश्लीलता' रोकने के नाम पर एक भी डांस बार ना खोले जाने का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने पूरी तरह 'मॉरल पुलिसिंग' की है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि आखिर किस आधार पर उन्होंने यह मान लिया कि डांस बार में लड़कियों द्वारा किया जाने वाला डांस अश्लील ही होता है। जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की एक बेंच ने कहा कि समय के साथ अश्लीलता की परिभाषाएं भी बदलती रही हैं। उन्होंने बॉलिवुड फिल्मों का हवाला दिया जिनमें शुरुआती दौर में लव मेकिंग और किसिंग सीन दिखाने का चलन नहीं था और उसकी जगह चिड़ियों या फूलों के जरिए ऐसे सीन को दिखाया जाता था।
बेंच ने कहा कि राज्य सरकार को अधिकार है कि वह ऐसे डांस बारों पर नियंत्रण रखे, लेकिन प्रशासन पहले से ही अगर ऐसी धारणा से काम करेगा कि डांस बारों में सिर