दहेज केस में फौरी गिरफ्तारी पर पुलिस की पावर बहाल
ट्रेनिंग पाए हुए पुलिस अफसर ही करेंगे जांच
नई दिल्ली: दहेज के लिए सताने के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिछले साल के फैसले में सुधार किया है और पत्नी की शिकायत पर पति व ससुरालियों को तुरंत गिरफ्तारी से मिली छूट खत्म कर दी है। अदालत ने परिवार कल्याण समिति के प्रावधान को निरस्त कर दिया है और गिरफ्तारी का फैसला कुछ शर्तों के साथ पुलिस के विवेक पर छोड़ दिया है।
आईपीसी की धारा 498A के तहत आने वाले ऐसे मामलों में अब पति और ससुराल पक्ष के लोगों की सीधे गिरफ्तारी भी हो सकेगी, बशर्ते पुलिस को पहली नजर में पर्याप्त कारण और सबूत दिखें। सर्वोच्च न्यायालय के दो जजों की पीठ ने 27 जुलाई 2017 के अपने आदेश में ऐसे मामले परिवार कल्याण समिति के पास भेजना जरूरी बना दिया था और समिति की रिपोर्ट आने तक गिरफ्तारी न करने को कहा था। लेकिन शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्