राजकोट : कांग्रेस के पूर्व विधायक और बीजेपी के पूर्व सांसद दोषी करार
राजकोट : राजकोट शहर में कलेक्टर कार्यालय में तोड़फोड़ के 11 साल पुराने मामले में स्थानीय अदालत ने मंगलवार को पूर्व विधायक और पूर्व सांसद सहित 10 लोगों को दोषी ठहराते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है. राजकोट की अदालत ने 2008 में दर्ज उपद्रव और तोड़फोड़ के मामले में इंद्रनील राज्यगुरु, कांग्रेस के नेता और बीजेपी के पूर्व सांसद देवजी फतेपारा, गोविंद राणपरिया, अशोक डांगर, मोहम्मद जावेद पीरजादा सहित 10 कांग्रेसी नेताओं को दोषी ठहराते हुए एक साल की सजा सुनाई और 5-5 हजार का जुर्माना लगाया है. हालांकि सभी दोषियों को पांच-पांच हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी गई.
राजकोट की अदालत ने जब फैसला सुनाया तो उस वक्त कांग्रेसी विधायक जावेद पीरजादा के साथ तीन आरोपी मौजूद नहीं थे, कोर्ट ने इन्हें दो दिन में हाजिर होने का निर्देश दिया है. बता दें कि भूमि कब्जा मामले में तत्कालीन कांग्रेस विधायक कुंवरजी बवाल