बुलेट ट्रेन की जमीन पर बने दो आवासीय टावर
मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए सुरक्षित जमीन पर निर्माण कार्य रोकने से संबंधित नोटिस के खिलाफ एक निर्माण कंपनी की याचिका पर नैशनल हाईस्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) और ठाणे नगर निगम से बुधवार को जवाब तलब किया।
अटलांटा लिमिटेड ने ठाणे नगर निगम (टीएमसी) द्वारा दो मई को जारी नोटिस को चुनौती देते हुए पिछले महीने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। नगर निगम के इस नोटिस में ठाणे जिले के मुंब्रा शहर के पास उसकी तीन हेक्टेयर जमीन पर निर्माण कार्य रोकने के लिए कहा गया था। नोटिस के अनुसार, यह निर्माण कार्य महाराष्ट्र के समूचे तीन जिलों में बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए सुरक्षित रखी गई जमीन पर चल रहा था।
याचिकाकर्ता की ओर से वकील एम.एम वाशी ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एन.एच पाटील और न्यायमूर्ति जी. एस कुलकर्णी की पीठ के समक्ष बुधवार को दलील दी कि









