आपके पास कार है, इसलिए कहीं भी खड़ी नहीं कर सकते: बांबे हाई कोर्ट
मुंबई
दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक में सड़क पर गाड़ी खड़ी करने से जाम लगना आम बात है। सड़क पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर कार मालिकों की अक्सर दलील होती है कि यह उनका अधिकार है। कार मालिकों के इसी तर्क पर अब बांबे हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि कार मालिक केवल इस आधार पर कहीं भी कार नहीं खड़ी कर सकते कि यह उनका अधिकार है। जस्टिस नरेश पाटिल और जस्टिस गिरीश कुलकर्णी की पीठ ने सोमवार को कल्बादेवी इलाके में जाम की समस्या पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। इस इलाके में कई बाजार हैं जहां अक्सर सड़क पर लोगों के गाड़ी खड़ी करने से जाम लगा रहता है। जस्टिस पाटिल ने कहा, 'आज लोग यह सोचते हैं कि क्योंकि उनके पास कार है तो वह अपने मन के मुताबिक कहीं भी खड़ी कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति पैदल चलने वाले लोगों के बारे में नहीं सोचता है