नाबालिग प्रेमिका ने कहा उसे युवक से प्रेम था, हाई कोर्ट ने रेप की सजा घटाई
मुंबई
बलात्कार के मामले में जेल की सजा काट रहे भांडुप के एक युवक को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। युवक को साल 2013 में रेप के एक मामले में सत्र न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई थी। मगर युवक की नाबालिग प्रेमिका के बयान को देखते हुए हाई कोर्ट ने उसकी सजा घटाकर 7 साल कर दी। रेप के आरोप में दोषी पाए जाने पर सजा काट रहे युवक की सजा कम करने का आदेश सुनाने वाले न्यायधीश अनंत बदर ने कहा, 'युवक और पीड़ित लड़की आपस में प्रेम करते थे और उनके बीच शारीरिक रिश्ता बनना प्राकृतिक है। मगर युवक को कोर्ट इसलिए दोषी ठहराता है क्योंकि उस समय लड़की की उम्र 16 साल से कम 14 वर्ष ही थी। इस अवधि में नाबालिग लड़की से शारीरिक संबंध बनाना कानूनन अपराध है। भारत में साल 2013 में लड़कियों के बालिग होने की उम्र 18 साल निर्धारित की गई है। इसके साथ ही युवक की सजा में इसलिए कटौती की जा रही है