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रियल इस्टेट रेग्युलेटरी ऐक्ट (रेरा)  से भी नहीं मिल रही राहत

रियल इस्टेट रेग्युलेटरी ऐक्ट (रेरा) से भी नहीं मिल रही राहत

मुंबई: रियल इस्टेट रेग्युलेटरी ऐक्ट (रेरा) से भी प्रॉपर्टी ग्राहकों को राहत नहीं मिल पा रही है। एक ग्राहक के हित में दिए गए फैसले का पालन न करने का मामला सामने आया है। ग्राहक ने रेरा में दोबारा शिकायत दर्ज कराई है कि उसे होम लोन की किश्त चुकाना भारी पड़ रहा है। इसके अलावा एक और मामले में रेरा द्वारा ग्राहक की अपील के तीन महीने बाद भी रिसपांस नहीं दिया गया है। इससे ग्राहक ने रेरा पर पक्षपात करने और बिल्डरों का पक्ष लेने की बात कही है। क्या है मामला? रवि नायर ने वर्ष 2010 में निर्मल लाइफस्टाइल की कल्याण स्थित 'ग्लोरी' परियोजना में घर बुक किया था। घर की चाभी देने में देरी होने पर रवि ने रेरा में शिकायत दर्ज कराई। बिल्डर ने जून, 2016 को चाभी देने की बात कही थी और 6 महीने का समय मांगा था। रेरा ने 10 अक्टूबर, 2017 को फैसला सुनाया कि बिल्डर घर की चाभी देने तक ग्राहक को होम लोन की दर से 2 प्