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मुखबिर गैंगस्टर फरीद तनाशा हत्या मामले में 11 दोषी करार

मुंबई: गैंगस्टर और खुफिया एजेंसियों के मुखबिर फरीद तनाशा की हत्या के आरोप में मकोका कोर्ट ने बुधवार को 11 दोषियों को सजा सुना दी है. इन 11 आरोपियों में से 6 को हत्या के तहत उम्र कैद की सजा जबकि अन्य 5 को मकोका कानून के तहत 10 -10 साल की सजा सुनाई गई है. विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे के मुताबिक़ अदालत में मृतक फरीद तनाशा की पत्नी भी गवाह थी. इसके अलावा आरोपियों के कॉल इंटरसेप्शन भी दोषी करार देने में अहम सबूत साबित हुए. पुलिस के मुताबिक फरीद तनाशा की हत्या की सुपारी चेम्बूर में तिलक नगर के एक बिल्डर ने विदेश में बैठे भरत नेपाली और विजय शेट्टी को दी थी बिल्डर दत्तात्रेय भाकरे ने हत्या के बदले भरत नेपाली और विजय शेट्टी को 90 लाख रुपये हवाला के जरिये भेजा था. खास बात यह है कि इस मामले में अदालत ने बिल्डर दत्तात्रेय भाकरे को भी 10 साल की सजा सुनाई है. गौरतलब है कि फरीद की साल 2010 में चेम्बूर के तिलक नगर में उसके घर मे ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.फरीद तनाशा छोटा राजन गिरोह का सदस्य था.फरीद तनाशा के बारे में बताया जाता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का पता लगाने में भारतीय खुफिया एजेंसी की मदद कर रहा था. फरीद को दिल्ली में साल 2005 में गिरफ्तार कर मुम्बई लाया गया था. उसके ऊपर हत्या की कोशिश और जबरन वसूली के आरोप थे. फरीद तनाशा की हत्या की जांच में शामिल रह चुके पूर्व ए सीपी अरुण चव्हाण ने बताया कि मामले में एक ही साथ दिल्ली, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और मुंबई में छापा मारकर 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

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