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बीएमसी ने 2015 के जलभराव से कोई सबक नहीं सीखा: कोर्ट

मुंबई
बॉम्बेहाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए माना है कि मुंबई में मॉनसून का सामना करने में कोई मूलभूत सुधार नहीं हुआ है। ऐडवोकेट अटल बिहारी दुबे द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश रंजीत मोरे और प्रभुदेसाई की पीठ ने माना कि महानगरपालिका मॉनसून का सामना उचित तरीके से करने में अक्षम रही है।
कोर्ट ने मौसम विभाग डॉप्लर राडार लगाने के लिए 18 महीनों का सम य दिया है। यह डॉप्लर अंधेरी ईस्ट में लगाया जाना है। पिछले चार साल से यह मसला अटका हुआ है। कोर्ट ने रेलवे और महानगरपालिका को हलफनामा फाइल करके यह बताने को कहा है कि रेलवे लाइन के किनारे जमा कचरे को हटाने और पानी निकालने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
बीएमसी को गजधर बांध और माहुल में लगने वाले पम्पिंग स्टेशन के मौजूदा स्तर के बारे में भी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि अभी तक गजधर बंध पंपिंग स्टेशन कॉट्रेक्टर की वजह से पूरा नहीं हो पाया है, जबकि माहुल पंपिंग स्टेशन अभी फाइल के अटका पड़ा है।

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