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शीना बोरा हत्याकांड मामले में इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज

मुंबई
मुंबई में सीबीआई की एक अदालत ने शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इन्द्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। इससे पूर्व इंद्राणी मुखर्जी ने खराब स्वास्थ्य और जेल में अपनी जान को खतरा होने का कारण बताते हुए अगस्त महीने में जमानत याचिका दायर की थी। इस याचिका पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि इंद्राणी मुखर्जी बाहर के मुकाबले जेल में अधिक सुरक्षित रहेंगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस जे सी जगदले ने यह भी कहा कि खराब स्वास्थ्य के संबंध में उनका दावा भी अदालत में बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी की याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने दलील में कहा था कि इंद्राणी मुखर्जी को सुरक्षित कोठरी में रखा गया है और जेल परिसर में चौबीसों घंटे सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। एजेंसी ने दलील दी थी कि मुखर्जी की रिहाई अभियोजन पक्ष के मुकदमे के लिए नुकसानदेह होगा।

इंद्राणी ने अप्रैल की घटना का दिया हवाला
वहीं सुनवाई के दौरान इंद्राणी मुखर्जी ने अप्रैल की उस घटना का हवाला दिया था, जिसमें उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इंद्राणी के इस दावे पर जेल अधिकारियों ने कहा कि इस घटना के दौरान इंद्राणी मुखर्जी ने डोज से अधिक दवाएं ली थी, जिसके कारण तबियत बिगड़ी थी। वहीं मुखर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जेल में किसी ने उनकी दवाओं के साथ छेड़छाड़ की थी और यह भी कहा कि यहां उनकी जान को खतरा हो सकता है। इस पर सीबीआई ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इंद्राणी मुखर्जी अदालत में सुनवाई के दौरान अक्सर अपने सहयोगियों से चर्चा करती थीं ऐसे में यह हो सकता है कि इनमें से ही किसी ने उन्हें ऐसी दवाएं दी हो, जिसके कारण उनकी तबियत बिगड़ी थी।

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