मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा लोअर परेल स्थित कमला मिल परिसर के दो पबों में आग की जांच के लिए गठित न्यायिक समिति ने इन दो पबों और कमला मिल परिसर के मालिक के विरुद्ध कार्रवाई करने की सिफारिश की है। समिति ने अपनी जांच में इन सभी को इस आग के लिए दोषी माना है। समिति ने तीन उत्पाद शुल्क अधिकारियों को भी लापरवाह बताया है।
गौरतलब है कि 29 दिसंबर, 2017 को दो पबों मोजो बिस्ट्रो और 1 अबॉव में रात 12 बजे के करीब लगी आग से 14 लोगों की मौत हो गई थी और पांच दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए थे। इस अग्निकांड के बाद 6 मालिकों और सह-मालिकों को गिरफ्तार किया गया था। जांच समिति का गठन न्यायाधीश भूषण गवई ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त जूलियो रिबेरो की जनहित याचिका की सुनवाई पर किया था। इस समिति के अध्यक्ष रिटायर्ड न्यायाधीश ए.वी. सावंत हैं। अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।
कमला मिल मालिकों पर कार्रवाई की समिति की सिफारिश
