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ताबड़तोड़ एनकाउंटर पर योगी सरकार को SC का नोटिस, CJI बोले- विस्तृत सुनवाई की जरूरत

उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार आने के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए. अब सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में कहा गया कि यूपी में मुठभेड़ों के नाम पर की गई हत्याओं की सीबीआई या एसआईटी जांच की निगरानी कोर्ट करे.

भारत के मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई कहते हैं कि यह एक बहुत गंभीर मामला है. जिस पर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 फरवरी को सुनवाई होगी.

यूपी सरकार ने दिया था हलफनामा

गौरतलब है कि ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए जाने के मामले में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था. जिसमें सरकार ने एनकाउंटर की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई थी. यूपी पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि उसने राज्य में अब तक की मुठभेड़ों के दौरन 48 अपराधियों का मार गिराया है.

सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए योगी सरकार ने बताया कि राज्य में बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में 4 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है. मारे गए बदमाशों में 30 बहुसंख्यक समुदाय के थे. जबकि 18 बदमाश अल्पसंख्यक समुदाय से. सरकार ने कोर्ट को बताया था कि इस दौरान 98,526 अपराधियों ने सरेंडर भी किया है.

जबकि 3,19,141 अपराधी गिरफ्तार किए गए. इन मुठभेड़ों के दौरान 319 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जबकि 409 अपराधी भी जख्मी हुए. दरअसल, यूपी के ताबड़तोड़ एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए PUCL ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी. उसी के बाद यूपी सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत में हलफनामा दाखिल किया था.

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