मुंबई : मुंबई में एक चार साल पुराने छेड़खानी के एक मामले में मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने दो लोगों को दोषी करार दिया है। चार साल पहले एक वेस्टर्न रेलवे लोकल में एक युवती को ओर देखकर फ्लाइंग किस, भद्दे कॉमेंट्स और पीछा करने का मामला सामने आया था। दोषी करार दिए गए सुनील सरफरे (52) और प्रशांत दर्गे (30) को एक साल तक जेल की सजा सुनाई गई और 500 रुपये का जुर्माना देने को कहा गया है। 5 फरवरी 2016 को एक युवती लोअर परेल से चर्चगेट जाने वाली स्लो लोकल पर ऑफिस के बाद रात करीब 10 बजकर 5 मिनट पर चढ़ी। युवती जनरल डिब्बे में यात्रा कर रही थी सरफरे और दर्गे भी उसी कोच में यात्रा कर रहे थे। दोनों नशे में धुत थे। जब ट्रेन लोअर परेल से चली तो दोनों ने युवती को घूरना शुरू कर दिया और उसके बॉडी पार्ट्स की ओर इशारा करने लगे। दोनों ने फिर युवती पर भद्दे कॉमेंट्स किए और फ्लाइंग किस किए।
असहज होकर युवती उठी और दरवाजे पर पहुंच गई लेकिन दोनों उसका पीछा करते हुए दरवाजे तक आ गए। सवा दस बजे ट्रेन मुंबई सेंट्रल स्टेशन पहुंची तो युवती वहीं उतर गई। युवती ने देखा कि दोनों आरोपी भी ट्रेन से उतर गए हैं। युवती ने मदद मांगी तो बाकी यात्रियों ने दोनों आरोपियों को पकड़कर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। युवती ने जीआरपी के पास शिकायत दर्ज कराई। बाद में कोर्ट ने दोनों के खिलाफ आरोप तय किए। फरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट ने भी पुष्टि की कि दोनों ने शराब पी रखी थी। कोर्ट ने यह भी नोटिस किया कि युवती अकेले यात्रा कर रही थी। कोर्ट ने दोनों को अश्लील टिप्पणी और पीछा करने का दोषी पाया। अगर दोनों जुर्माना देने में असमर्थ होते हैं तो कोर्ट उनकी सजा को 15 दिन और बढ़ा देगी।