मुंबई : लोकप्रिय शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को जोरदार फटका लगा है। केंद्र सरकार ने गूगल और एपल से कहा है कि वे अपने ऐप स्टोर्स से टिकटॉक को हटा लें। यह जानकारी इस मामले से जुड़े लोगों ने दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से इस ऐप पर लगाई गई पाबंदी पर स्टे देने से इनकार कर दिया था और इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यह कदम उठाया है।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख २२ अप्रैल रखी है। घटनाक्रम की जानकारी रखनेवाले ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऑर्डर इस ऐप के और डाउनलोड्स को रोकने में मदद करेगा। लेकिन जिन लोगों ने पहले ही टिकटॉप ऐप को डाउनलोड कर रखा है, वह अपने स्मार्टफोन पर इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। एक जानकार के अनुसार हाई कोर्ट ने सरकार से टिकटॉक ऐप के डाउनलोड्स को रोकने के लिए कहा है। मिनिस्ट्री, गूगल और एपल को अपने ऐप स्टोर से ऐप को डिलीट करने को कहकर इसे सुनिश्चित कर रहा है। अब यह कंपनियों पर है कि वह ऐसा करें या ऑर्डर के खिलाफ अपील करें।’ मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने ३ अप्रैल को एक ऑर्डर पास करके सरकार को निर्देश दिया था कि टिकटॉक एप के डाउनलोड्स को रोका जाए। कोर्ट ने कहा था कि यह चाइनीज ऐप बच्चों के लिए खतरनाक है। मार्केट एनालिसिस फर्म सेंसर टॉवर के मुताबिक पहली तिमाही में एप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर में टिकटॉक दुनिया भर में तीसरा सबसे ज्यादा इंस्टॉल किया जाने वाला ऐप रहा। पिछली तिमाही में भी इसकी रैंकिंग इतनी ही थी। टिकटॉक ने मार्च तिमाही में १८.८ करोड़ नए यूजर जोड़े, जिसमें हिंदुस्थान की हिस्सेदारी ८.८६ करोड़ यूजर्स की रही। पिछले साल के डेटा के मुताबिक ऐप के ५० करोड़ यूजर बेस में हिंदुस्थान की हिस्सेदारी ३९ फीसदी से ज्यादा है।