मुंबई
मुंबई के नाला सोपारा से गिरफ्तार किए गए वैभव राउत को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। यहां अभियोग पक्ष के वकील ने दलील दी कि वैभव के घर से जो 22 चीजें बरामद हुईं हैं, उनमें 19 देसी बम शामिल हैं, इसके बाद कोर्ट ने वैभव राउत के साथ दो अन्य आरोपियों को 18 अगस्त तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। गौरतलब है कि नाला सोपारा पर मुंबई आतंकवाद निरोधी दस्ते द्वारा मारे गए छापे में विस्फोटक पदार्थ, गन पाउडर और डेटोनेटर के साथ-साथ देसी बम बरामद हुए थे। कोर्ट में आरोपी को कस्टडी में भेजने की मांग करते हुए अभियोग पक्ष के वकील ने कहा, ‘हमें 7 अगस्त को सूचना मिली की कुछ लोग मुंबई, पुणे, नाला सोपारा, सतारा आदि जगहों पर आतंकी हमलों की साजिश रच रहे हैं। छापेमारी में कुल 22 चीजें बरामद हुई हैं, जिसमें से 19 देसी बम हैं। इसके अलावा तीन लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, हम इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय के लिए कस्टडी में भेजने की मांग करते हैं।’वहीं बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी, ‘वे कहते हैं कि 2:30 रात में एफआईआर दर्ज हुई और दिन में 3:30 बजे आरोपी को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी गुरुवार रात 8 बजे हुई, तो बिना एफआईआर के कैसे छापेमारी कर दी गई? छापेमारी करने आई टीम के पास मेरे क्लाइंट के घर में तलाशी करने का वॉरंट ही नहीं था।’रिपोर्ट्स के मुताबिक, वैभव राउत सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति का सदस्य था और ‘तोड़फोड़ व विध्वंसक’ गतिविधियों को लेकर पुलिस के रेडार पर था। हालांकि, संस्थान ने इस आरोप का खंडन किया है। उधर, वैभव के वकील का कहना है कि गिरफ्तारी के बारे में उन्हें सूचना नहीं दी गई। उन्होंने सवाल किया है कि देश और महाराष्ट्र में किस तरह के कानून का पालन किया जा रहा है।