नई दिल्ली : 2011-12 के टैक्स मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस की अर्जी पर कोर्ट 4 दिसंबर को अंतिम दलीलें सुनेगा। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, नेताओं ने उस दौरान टैक्स देनदारी में छिपाया कि वे यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर थे। मसलन तब राहुल गांधी की आय 154 करोड़ होती, न कि 68 लाख। हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट को फिर से असेसमेंट की इजाजत दी थी।
राहुल और सोनिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें 2011-12 के लिए उनके कर आकलन को दोबारा खोलने के मामले में उन्हें राहत देने से मना कर दिया गया था।