थाने में निकाह, मायके भेजकर दिया तलाक
नई दिल्ली
रोहिणी कोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तारी से राहत दी है, जिस पर पत्नी ने रेप का आरोप लगाया है। अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिका में कहा गया है कि केस की एफआईआर के मुताबिक रेप की कथित घटना 13 मई की है। एफआईआर 15 जुलाई को दर्ज की गई। इससे साफ है कि सोची-समझी साजिश के तहत यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आरोपी के मुताबिक उसकी पत्नी ने तलाकनामा भेजे जाने के बाद यह एफआईआर दर्ज कराई, जिससे उसे परेशान किया जा सके और पैसे वसूले जा सकें। उसने रेप के आरोप को झूठा बताते हुए यह भी दावा किया कि महिला ने धमकाते हुए उस पर शादी के लिए दबाव बनाया था। आरोपी की ओर से एडवोकेट सत्यनारायण शर्मा ने अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की।
दलील दी गई कि दोनों पक्षों के बीच पैसों के लेनेदेन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते उस पर और उसके भाई पर रेप, अननेचरल सेक्स और पॉक्सो ऐक्ट के प्रावधानों के तहत आरोप