चेक बाउंस मामले में अंतरिम मुआवजा दिला सकेंगी अदालतें, कानून में संशोधन को मंजूरी
नयी दिल्ली, लेन देन के माध्यम के रूप में चेक की विसनीयता बढ़ाने और चेक-बाउंस मामलों से प्रभावित छोटी और मझाोली इकाइयों की मदद के लिए सरकार ने मौजूदा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट -1881 में संशोधन को आज मंजूरी दे दी। अब अदालतें पीड़ित पक्ष को अंतरिम मुआवजा दिला सकेंगी।
सूत्रों ने कहा, सरकार इस कानून में संशोधन के जरिए ऐसा प्रावधान करेगी कि ऐसे मामलों में सुनवाई के दौरान आदलतें चाहें तो चेक लिखने वालों के खिलाफ पीड़ित पक्ष को अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने के आदेश जारी कर सकें। सूत्रों के अनुसार सरकार ने अपीलीय स्तर पर भी ऐसा प्रावधान का प्रस्ताव किया है कि अपीलीय अदालत चेक लिखने वाले अपीलकर्ता को सुनवाई अदालत द्वारा तय मुआवजे का एक हिस्सा अपील दाखिल करने के समय ही जमा करने का आदेश कर सके। संशोधन को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जा सकता है। विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंत