
मोबाइल-आधार लिंक करने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ी, अकाउंट खोलने वालों को भी राहत
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने पैन शुक्रवार को आधार मामले में इंटेरिम ऑर्डर दिया। इसके तहत अब 31 मार्च तक बिना आधार के बैंक अकाउंट खुलवाया जा सकेगा। हालांकि, इसके लिए सबूत देना होगा कि आप आधार के लिए एप्लाई कर चुके हैं। कोर्ट ने इंटेरिम ऑर्डर जारी करके मोबाइल नंबर से आधार लिंक कराने की तारीख भी 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इसके अलावा अदालत ने केंद्र सरकार के उस फैसले पर भी सहमति जताई है, जिसमें सभी वेलफेयर स्कीम्स को आधार से लिंक करने की तारीख 31 मार्च कर दी गई है। कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब आधार की वैलिडिटी पर बेंच 17 जनवरी से सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट किस मामले में सुनवाई कर रही थी?
- गवर्नमेंट स्कीम्स से आधार लिंक जरूरी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कुछ पिटीशंस लगाई गई थीं। इसमें इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
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