पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं देगा बीएमसी: हाई कोर्ट
मुंबई, मुंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के वृक्ष प्राधिकरण को पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति देने से रोक दिया। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि बीएमसी के पेड़ प्राधिकरण पैनल में स्वतंत्र विशेषज्ञों की नियुक्ति कानूनन अनिवार्य है और यह कोई 'विकल्प' नहीं है। न्यायमूर्ति ए.एस.ओक और न्यायमूर्ति एम.एस.सोनक की पीठ ने कहा कि बीएमसी का वृक्ष प्राधिकरण पेड़ों को काटने के लिए अनुमति मांगने वाले आवेदनों पर फैसला नहीं करेगा। हालांकि, अदालत ने बीएमसी आयुक्त को आपातकालीन परिस्थितियों में पेड़ों को काटने की अनुमति देने के लिए मंजूरी दे दी, जहां पेड़ों से संपत्ति या लोगों के लिए खतरा पैदा होता हो।
अदालत ने कार्यकर्ता जोरू बथेना द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका में मांग की गई है कि वृक्ष प्राधिकरण को शहर में कहीं भी पेड़ काटने के लिए अनुमति देने से रो









