महाराष्ट्र के स्कूलों में अब छड़ी दिखाकर बच्चों को डराना ‘बैन’, जारी हुआ आदेश
मुंबई
अब बच्चों को स्कूल में छड़ी पड़ने का डर नहीं सताएगा। स्कूलों से छड़ी हटा दी जाएंगी। जी हां आपने सही सुना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूलों को दिशानिर्देश जारी किया है कि बच्चों को दी जाने वाली छड़ी की सजा बंद की जाए। इस आदेश के बाद राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को एक सर्कुलर भेज दिया है जिसमें स्कूलों को छड़ी की सजा न दिए जाने का आदेश दिया है। बता दें देशभर के स्कूलों में विद्यार्थियों को डराने के लिए शिक्षकों के पास जो हथियार होता है, अब वह इस आदेश के बाद नहीं दिखेगा। अब न तो कोई शिक्षक विद्यार्थी के हित के नाम पर छड़ी से उसे मार पाएगा और न ही उसके डर से विद्या बरसेगी। गौरतलब है कि
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बच्चों को स्कूलों में किसी भी तरह के शारीरिक और मानसिक दंड की मनाही है। इस संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयो