मल्टिप्लेक्स, मॉल में अब एमआरपी दर पर मिलेंगे खाद्य पदार्थ
मुंबई
महाराष्ट्र में अब मल्टिप्लेक्स और थिअटर वालों को छपी हुई दर (एमआरपी) पर खाद्य पदार्थ या वस्तुएं बेचनी होंगी। बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने इसकी अनुमति दी है, जो बुधवार से लागू हो जाएगी। अगर किसी मल्टिप्लेक्स ने विरोध किया, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसकी अधिसूचना महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पिछले महीने ही लागू कर दी गई थी। राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण ने बताया था कि एक अगस्त से मल्टिप्लेक्स तथा थिअटर वालों को छपी हुई दर पर खाद्य पदार्थ या वस्तुएं बेचनी होंगी। उन्होंने सदन को बताया था कि जून 2018 के अंत तक राज्य के मल्टिप्लेक्स और मॉल्स के 44 ठिकानों की जांच की गई और एमआरपी से अधिक दर पर सामान बेचने के आरोप में 3 मामले दर्ज किए गए।
इसके साथ ही सिनेमा देखने जा रहे लोग थिअटर, मल्टिप्लेक्स के अंदर अपने घर का या फिर बाहर से खाद्य पदार्थ लेकर जा सकेंगे। अद









