
अल्पसंख्यक संस्थाओं में आरक्षण के विरोध में सुप्रीम कोर्ट गई सरकार
मुंबई
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 6 महीनों पहले ही यह फैसला दिया था कि महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए सीट आरक्षित करने की जरूरत नहीं है। अब महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में शरण ली है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में डिग्री कॉलेजों में कोटा आरक्षण पर प्रवेश पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में दिए अपने ऐतिहासिक फैसले में न्यायाधीश अमजद सईद और एमएस कार्णिक ने मुंबई विश्वविद्यालय के उस 17 साल पुराने परिपत्र को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगादी थी, जिसमें आरक्षण संबंधी व्यवस्था थी। इस परिपत्र में उन कॉलेजों में पिछले समुदाय के छात्रों के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी थीं, जिनमें कला, विज्ञान, कॉमर्स और अन्य पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए कक्षाएं लगती हैं। यह परिपत्र 2001 का है।
सेंट जेवियर कॉलेज, जो कि अल्पसंख