लालू प्रसाद यादव-जगन्नाथ मिश्रा को 5-5 साल कैद, 5-5 लाख रुपये जुर्माना
रांची: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद को चारा घोटाले के तीसरे मामले में लालू प्रसाद यादव को पांच साल कैद और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने इस मामले में बिहार के पूर्व जगन्नाथ मिश्रा को भी पांच साल और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह चाईबासा कोषागार से 36.67 करोड़ की अवैध निकासी का मामला है. अदालत ने इस मामले में 56 में से 50 को दोषी करार दिया, जिसमें लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा भी शामिल है. अदालत ने इस मामले में छह को बरी कर दिया है.
लालू यादव के बेटे तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने उन्हें फंसाया और इसमें नीतीश कुमार की भूमिका सबसे बड़ी रही है. उन्होंने कहा है कि निचली अदालत का फैसला अंतिम नहीं है और हमारे पास विकल्प है. हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. लालू प्रसाद को दोषी करार दिए जाने पर आरज