
मराठा आरक्षण पर सरकार को 14 अगस्त तक अंतिम मोहलत
मुंबई
मराठा आरक्षण पर याचिका की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह 14 अगस्त तक मराठा आरक्षण पर अंतिम शपथ-पत्र अदालत में पेश करे। याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य सरकार ने अदालत में यह फरियाद की कि उन्हें मराठा आरक्षण से संबंधित डेटा जमा करने के लिए वक्त लगेगा। अदालत को बताया गया कि डेटा जमा करने के लिए पांच एजेंसियां नियुक्त की हैं, इसलिए अदालत उन्हें सितंबर तक की मोहलत दे। अदालत ने सरकार और आयोग के इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 'आखिर इतने दिन से आप लोग क्या कर रहे हैं?' अदालत ने आदेश दिया कि 14 अगस्त से पहले अंतिम शपथपत्र अदालत में दायर किया जाए। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और अनुजा प्रभुदेसाई की खंडपीठ में हुई।
'बिना शपथ-पत्र पड़ रहा असर'
बता दें कि याचिकाकर्ता विनो