
बॉम्बे हाई कोर्ट ने जाकिर नाईक को राहत देने से किया इनकार
मुम्बई
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सांप्रदायिक अशांति फैलाने और अवैध गतिविधियां चलाने के आरोपों का सामना कर रहे विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाईक को राहत देने से बुधवार को इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उसने जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने में कोई दिलचस्पी या इच्छा नहीं दिखाई है और उसे भारत आना चाहिए था। न्यायमूर्ति आरएम सावंत और न्यायूमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की खंडपीठ नाईक की इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उसके खिलाफ की गई जांच की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। नाईक ने यह भी अनुरोध किया था कि उसके पासपोर्ट के निरसन का आदेश रद्द करने का विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया जाए।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘याचिका में मांगी गई अन्य राहतों के संदर्भ में हमें यह नजर नहीं आता कि यह अदालत कैसे इन बिन्दुओं