डीएसके समूह से 50 करोड़ रुपये जमा करने को कोर्ट ने कहा
मुंबई, मुंबई उच्च न्यायालय ने पुणे स्थित रियल इस्टेट डिवेलपर डीएसके ग्रुप से कहा है कि वह 5 फरवरी तक न्यायालय में 50 करोड़ रुपये जमा कर दे ताकि उन निवेशकों को यह रकम दी जा सके, जिन्हें डीएसके समूह ने नुकसान पहुंचाया है।
इस आदेश के साथ ही समूह के मालिक दीपक कुलकर्णी और उनकी पत्नी हेमंती को 5 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई तक के लिए गिरफ्तार नहीं करने का अंतरिम संरक्षण मिल गया है। न्यायाधीश साधना जाधव ने यह भी कहा कि समूह को 2 फरवरी तक उन सभी संपत्तियों की सूची देनी है, जिन्हें अपने निवेशकों का भुगतान रने के लिए गिरवी रखा जा सकता है। यह 50 करोड़ रुपये की रकम न्यायालय के रजिस्ट्रॉर के पास जमा करनी है। यह रकम उसे पिछले सप्ताह ही जमा करनी थी, लेकिन डिवेलपर ने न्यायालय में गुरुवार को कहा कि उसके पास यह रकम है लेकिन इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मंजूरी मिलनी बाकी है, जिसमें तीन दिन लगेंगे।