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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का चार्टर लागू, अस्पतालों की मनमानी नहीं चलेगी!

नई दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का चार्टर लागू हुआ, तो अस्पताल भुगतान नहीं होने के बावजूद मरीजों या शव को नहीं रोक पाएंगे। इसे अपराध माना जाएगा।
मंत्रालय ने मरीजों के अधिकारों पर एक चार्टर तैयार किया है। इसके ड्राफ्ट के मुताबिक, अस्पताल भुगतान को लेकर विवाद जैसे प्रक्रियात्मक आधार पर किसी मरीज को रोककर नहीं रख सकता। यह अस्पताल की जिम्मेदारी है कि वह किसी मरीज को गलत तरीके से नहीं रोके या उसका शव देने से इनकार नहीं करे। संयुक्त सचिव सुधीर कुमार की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, मंत्रालय राज्य सरकारों के माध्यम से इस चार्टर को लागू कराना चाहता है। सुझाव दें: इस पर आम जनता और पक्षकारों से सुझाव और विचार मांगे गए हैं।
सरकार की यह पहल स्वागत योग्य है। पहले से बीमारी से परेशान मरीज को भुगतान न होने पर अस्पताल में रोकना उसे और उसके तीमारदारों को मानसिक रूप से बहुत परेशान करता है। इससे मरीज की बीमारी फिर बढ़ सकती है। अब इस ड्राफ्ट को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, ताकि मरीजों और तीमारदारों के सामने परेशानी के ऐसे हालात न आएं।

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