मुंबई : महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने कहा कि केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों का दंड और सजा भारी मात्रा में बढ़ाई गई है, इससे जनता में रोष है। ऐसे में दंड और सजा पर केंद्र सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। रावते यहां आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बोल रहे थे। रावते ने कहा कि उन्होंने दंड और सजा पर फिर से विचार करने का पत्र केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को लिखा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जुर्माने की रकम बढ़ाने के संदर्भ में राज्य सरकार जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकालती, तब तक केंद्र सरकार का नया मोटर व्हीकल एक्ट राज्य में लागू नहीं होगा। रावते ने कहा कि यातायात नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों से अभी तक केंद्र सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार जुर्माना और सजा दी जाती थी, लेकिन दंड की रकम कम होने से वाहन चालक बेफिक्र रहते थे। यह बात ध्यान में आने पर राज्य सरकार ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए वर्ष 2016 में दंड की रकम में बढ़ोतरी की थी। लोग यातायात नियमों का पालन करें और इससे उनके जीवन की रक्षा हो सके, यह इसका उद्देश्य था। सड़क सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार गंभीर है और लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, यह अपेक्षा है।