
बच्ची के साथ बलात्कार में बहन-बहनोई सहित तीन को उम्रकैद
मध्यप्रदेश: मध्यप्रदेश में ग्वालियर की स्थानीय अदालत ने पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार, यौन शोषण करने और इस काम में मदद करने के जुर्म में उसकी बहन-बहनोई और पड़ोसी को उम्रकैद की सजा सुनायी है। लोक अभियोजक अनिल मिश्रा ने शनिवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश अर्चना सिंह ने पांच वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार, यौन शोषण और इस पूरे कांड में साथ देने तथा अन्य मामलों में पीड़िता की 22वर्षीय सगी बहन, 35 वर्षीय बहनोई और 55 वर्षीय पड़ोसी ईश्वरी बाबा (55) को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को भादंवि की धारा 376 (बलात्कार) एवं पॉक्सो कानून के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अदालत ने तीनों आरोपियों पर कुल 99,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही इसमें से 75,000 रुपए पीड़ित लड़की को देने का आदेश दिया है।
मिश्रा ने बताया कि यह मामला ग्वालियर के महाराजपुरा इलाके का है। 20 अप्रैल 2017 मे