चाचा-भतीजा’ को अभी जेल में ही रहना होगा : कोर्ट
मुंबई
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल और उनके भतीजे समीर भुजबल को सोमवार को न्यायालय से उस समय भारी झटका लगा जब न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इन दोनों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया है। समीर लोकसभा के पूर्व सांसद हैं। छगन भुजबल महाराष्ट्र के सार्वजिनक काम विभाग (पीडब्ल्यूडी) के मंत्री रह चुके हैं। इन दोनों की जमानत याचिका को पीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एम.एस आजमी ने खारिज किया।
गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से यह कयास लगाया जा रहा था कि अदालत उन्हें जमानत पर रिहा कर देगी। इस आशा का कारण यह था कि पिछले महीने ही उच्चतम न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी की जमानत पाने के लिए लगाई गई एक कठोर शर्त को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह 'मनमाना' तरीका है। यह शर्त इस कानून की धारा 45(1) में है और इसके बारे में उच्चतम न