
विधायक प्रकाश, अमानतुल्ला की बेल याचिका खारिज
नई दिल्ली
शहर की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथित रूप से हमला करने पर गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक प्रकाश जरवाल को जमानत देने से इंकार कर दिया। अदालत ने साथ ही कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जिसमें एक व्यक्ति, एक वरिष्ठ नौकरशाह की मर्यादा का सरेआम उल्लंघन किया गया। विशेष न्यायाधीश अंजू बजाज चंदना ने यहां की देवली सीट के विधायक जरवाल की जमानत याचिका पर विचार करने से मना कर दिया। विधायक ने इस आधार पर अपने लिए राहत की मांग की थी कि वह युवा हैं और उनकी हाल ही में शादी हुई है। अदालत ने आदेश जारी करते हुए कहा, ‘यह एक ऐसा मामला है जहां 56 साल के एक व्यक्ति की मर्यादा सरेआम भंग की गई।’
इससे पहले गत 23 फरवरी को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले में दो विधायकों जरवाल एवं अमानतुल्ला खान को जमानत देने से मना करते हुए कहा था कि यह ध्यान में रखते हुए कि वह ‘हिस्ट्री शीट