लाभ का पद मामला: AAP विधायकों ने वापस ली दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका
नई दिल्ली
लाभ का पद मामले में चुनाव आयोग की सिफारिश के खिलाफ AAP के 20 विधायकों द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका को वापस ले लिया गया है। चूंकि राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सिफारिश को अपनी मंजूरी दे चुके हैं, इसलिए अब इस याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ऐसे में विधायकों ने इस याचिका को वापस ले लिया है। इसके पहले जो मूल याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी, उस पर सुनवाई जारी रहेगी। उसके लिए 20 मार्च की तारीख तय की गई है।चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ AAP के 6 विधायकों ने शनिवार को याचिका दायर की थी और आयोग की सिफारिश पर स्टे लगाने की मांग की थी। हालांकि उस वक्त हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील ने बताया कि आयोग ने अपनी सिफारिश शुक्रवार को ही राष्ट्रपति के पास भेज दी थी जिसे उन्होंने अब मंजूर भी कर लिया है। साथ ही केंद्र ने भी